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Buxar News: Husband Sentenced to Life Imprisonment for Wife’s Murder

बक्सर जिले में 2021 की दर्दनाक घटना के मामले में बड़ा फैसला सुनाया गया है। सूरज सिंह, जिसने अपनी पत्नी शारदा देवी की हत्या कुदाल से की थी, को अदालत ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह ने यह फैसला शुक्रवार को सुनाया। इसके साथ ही सूरज सिंह पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यदि वह जुर्माना अदा नहीं करता है, तो उसे तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

सूरज सिंह और शारदा देवी की शादी

सूरज सिंह का विवाह 12 साल पहले शारदा देवी से हुआ था, जो कि दिनारा थाना क्षेत्र के भानपुर गांव की निवासी थीं। शुरुआती कुछ सालों में सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन बाद में उनके रिश्ते में कड़वाहट आने लगी। सूरज सिंह ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार शुरू कर दिया, जिसके कारण शारदा देवी अपने मायके चली गईं।

घर वापसी के बाद भी प्रताड़ना

शारदा देवी अपनी सास की तबीयत खराब होने के कारण अपने ससुराल वापस आ गई थीं। लेकिन ससुराल आने के बाद भी सूरज सिंह का व्यवहार नहीं बदला और वह अपनी पत्नी को लगातार प्रताड़ित करता रहा। एक दिन, सूरज ने अपनी पत्नी की हत्या करने का फैसला किया और कुदाल से उनके गले पर प्रहार कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

अदालत का निर्णय

शारदा देवी के भाई सिकंदर सिंह ने इस घटना की शिकायत धनसोई थाने में दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी साक्ष्यों का बारीकी से अध्ययन किया और अंततः सूरज सिंह को दोषी पाया। शुक्रवार को न्यायाधीश ने सूरज सिंह को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई और इसके साथ ही 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। यदि सूरज जुर्माना अदा नहीं करता है, तो उसे तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

बक्सर की यह घटना समाज के लिए एक सख्त चेतावनी है। ऐसे अपराधों को रोकने और न्याय सुनिश्चित करने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना जरूरी है। यह घटना लोगों को जागरूक करने का एक उदाहरण है और Bihari By Nature जैसी वेबसाइटें इस तरह की घटनाओं की जानकारी देने में अहम भूमिका निभा रही हैं।

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FAQs

1. सूरज सिंह को किस अपराध के लिए सजा मिली है?
सूरज सिंह को अपनी पत्नी शारदा देवी की कुदाल से हत्या करने के अपराध में सश्रम आजीवन कारावास की सजा मिली है।

2. घटना कब और कहां घटी?
यह घटना 11 अक्टूबर 2021 को धनसोई थाना क्षेत्र के चकिया गांव में घटी थी।

3. क्या सूरज सिंह पर कोई आर्थिक दंड भी लगाया गया है?
हां, सूरज सिंह पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जो अदा नहीं करने पर उसे तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

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