Greater Noida News : नोएडा-ग्रेटर नोएडा प्रशासन ने नए साल के आगमन के समय होने वाले उद्घाटन समारोह और धार्मिक एकत्रिति को लेकर सख्त कदम उठाए हैं। गौतमबुद्ध प्रशासन ने 31 दिसंबर और 1 जनवरी के बीच जिले में धारा 144 लागू कर दी है, जिसके अनुसार किसी भी स्थान पर 5 लोगों से अधिक एकत्रित नहीं हो सकते। साथ ही, किसी भी प्रकार की अनधिकृत रैली और धार्मिक सभा का आयोजन बिना प्रशासन की मंजूरी के बिना मना है।
इसके अलावा, धारा 144 के तहत, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना भी मना है। इस दौरान सरकारी प्रतिष्ठानों के आसपास प्राइवेट ड्रोन के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगाया गया है और इसे बाहरी इलाकों में उड़ाने के लिए पुलिस की पूर्वमंजूरी की जरूरत होगी।
नए साल के साथ हुए संशोधनों में धारा 144 की स्थानीय आयुक्ति प्राधिकृत्य की नई व्याख्या को ध्यान में रखते हुए, इसे अब धारा 187 के रूप में पुनः संशोधित किया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि शांति और नियम की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकें।